क्या शेयरों पर LTCG टैक्स हटने वाला है? अक्टूबर 2026 में सरकार ने क्या कहा
शेयरों और इक्विटी फंड पर LTCG टैक्स नहीं बदला है। वित्त मंत्री ने 13 अक्टूबर 2026 को कहा कि बजट 2027-28 से पहले वे सबकी राय सुनेंगी।
कई निवेशक पूछ रहे हैं कि क्या शेयरों के लंबे समय के मुनाफे पर लगने वाला टैक्स खत्म होने वाला है। छोटा जवाब: अभी कुछ नहीं बदला है। यहां जानिए क्या कहा गया, आज नियम क्या हैं, और बदलाव कब आ सकता है।
क्या कहा गया
- 13 अक्टूबर 2026। नई दिल्ली में Bloomberg New Economy Forum में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत और विदेश के निवेशकों ने उनसे लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स और सिक्योरिटीज़ ट्रांज़ैक्शन टैक्स (STT) की बात उठाई है। उन्होंने कहा कि वे यूनियन बजट 2027-28 की चर्चाओं में इन पर लोगों की राय सुनना चाहती हैं, जैसा आकाशवाणी न्यूज़ और Mint ने बताया। उन्होंने यह भी कहा कि बजट इतना करीब है कि अभी यह बताना ठीक नहीं कि वे किस पर विचार करेंगी और किस पर नहीं।
- उसी दिन। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने Moneycontrol को बताया कि केंद्र को इक्विटी पर LTCG टैक्स की समीक्षा के प्रस्ताव मिले हैं और उनकी जांच हो रही है।
- 12 अक्टूबर 2026। State Bank of India की रिसर्च यूनिट SBI Research ने सुझाव दिया कि विदेशी निवेशकों को वापस लाने के लिए शेयरों पर LTCG टैक्स खत्म किया जाए और लंबे समय के मुनाफे के लिए होल्डिंग की अवधि 2 या 3 साल की जाए, जैसा Mint ने बताया।
इनमें से कोई भी फैसला नहीं है। वित्त मंत्री ने कोई नई दर, तारीख या होल्डिंग अवधि नहीं बताई।
सरकार ने पहले क्या कहा था
20 जुलाई 2026 को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में कहा था कि घरेलू या रिटेल निवेशकों के लिए LTCG टैक्स खत्म करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जैसा Mint ने बताया। उन्होंने कहा कि कैपिटल गेन टैक्स की दरों की समीक्षा हर साल बजट के ज़रिए होती है।
आज के नियम
लिस्टेड शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए:
- लंबे समय का मुनाफा (12 महीने से ज़्यादा रखा): एक वित्त वर्ष में पहले ₹1.25 लाख का मुनाफा टैक्स-फ्री है। इससे ऊपर के मुनाफे पर 12.5% टैक्स और 4% सेस लगता है। ये दरें 23 जुलाई 2024 से हुई बिक्री पर लागू हैं।
- कम समय का मुनाफा (12 महीने या उससे कम रखा): 20% टैक्स और सेस।
- STT एक्सचेंज पर हर खरीद या बिक्री पर लगता है, चाहे मुनाफा हो या न हो।
उदाहरण। आप अक्टूबर 2026 में दो साल से रखे शेयर ₹2 लाख के मुनाफे पर बेचते हैं। पहले ₹1.25 लाख पर टैक्स नहीं है। टैक्स ₹75,000 का 12.5% यानी ₹9,375 है, और ₹375 का 4% सेस, यानी कुल ₹9,750।
बदलाव कब आ सकता है
टैक्स की दरें आम तौर पर यूनियन बजट में बदलती हैं, जो आम तौर पर 1 फरवरी को पेश होता है। 2027-28 के बजट में घोषित बदलाव आम तौर पर उसमें बताई गई तारीख से लागू होगा। जब तक बदलाव कानून नहीं बन जाता, आपकी हर बिक्री पर मौजूदा नियम ही लागू होंगे।
आपके लिए इसका मतलब
- सिर्फ LTCG टैक्स की खबरों की वजह से शेयर न बेचें और न बिक्री रोकें। आज जो नियम हैं, वही लागू होते हैं।
- अगर आप इस साल वैसे भी लंबे समय का मुनाफा बुक करने वाले हैं, तो 31 मार्च 2027 से पहले ₹1.25 लाख की टैक्स-फ्री सीमा का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- अगर सरकार कोई बदलाव घोषित करती है, तो हम यह गाइड अपडेट करेंगे।
फैसला लेने से पहले
Saifu SEBI में रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार नहीं है। यह गाइड टैक्स के नियम और सरकारी बयान समझाती है। यह किसी शेयर या फंड को खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है। शेयरों और म्यूचुअल फंड में निवेश बाज़ार के जोखिम के अधीन है।
स्रोत: आकाशवाणी न्यूज़: सरकार LTCG टैक्स पर सुझाव सुनने को तैयार, वित्त मंत्री सीतारमण, 13 अक्टूबर 2026, Moneycontrol: केंद्र इक्विटी पर LTCG टैक्स की समीक्षा के प्रस्तावों की जांच कर रहा है, वरिष्ठ अधिकारी, Mint: क्या LTCG टैक्स हटेगा? वित्त मंत्री ने कहा बजट चर्चा में निवेशकों की राय सुनी जाएगी।
नियम, दरें और सीमाएं बदलती रहती हैं। यहां के किसी आंकड़े पर भरोसा करने से पहले ऊपर दिए आधिकारिक स्रोत को देखें। पोस्ट में लेखक के रेफरल या एफिलिएट लिंक कभी नहीं होते।
यह लेख अंग्रेज़ी से अनुवाद किया गया है। अगर कुछ गलत लगे, तो hello@saifu.in पर ईमेल करें।