इनकम टैक्स कैलेंडर
अक्टूबर 2026 से अगस्त 2027 तक व्यक्तियों के लिए ज़रूरी तारीखें, क्रम से।
अक्टूबर 2026
- 21 अक्टू॰2025-26 की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (CBDT ने 30 सितंबर से तारीख बढ़ाई)टैक्स ऑडिट वाले बिज़नेस और प्रोफेशनल
- 31 अक्टू॰जुलाई से सितंबर 2026 का तिमाही TDS स्टेटमेंटएम्प्लॉयर और TDS काटने वाला हर व्यक्ति
नवंबर 2026
- 21 नव॰2025-26 का इनकम टैक्स रिटर्न, अगर आपके खातों का टैक्स ऑडिट ज़रूरी है (CBDT ने 31 अक्टूबर से तारीख बढ़ाई)टैक्स ऑडिट वाले बिज़नेस और प्रोफेशनल
दिसंबर 2026
- 15 दिस॰एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त: कुल मिलाकर साल का 75% टैक्स जमाजिनका साल का टैक्स, TDS के बाद, ₹10,000 या उससे ज़्यादा है
- 31 दिस॰2025-26 के बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख, लेट फीस के साथजो भी मूल आखिरी तारीख से चूक गए
- 31 दिस॰छोटे करदाताओं की एक बार की खुलासा योजना (FAST-DS 2026) में न बताई गई विदेशी संपत्ति या आय घोषित करने की आखिरी तारीखवे निवासी जिनके विदेशी खाते, शेयर या दूसरी संपत्ति पिछले रिटर्न में छूट गए
जनवरी 2027
- 31 जन॰अक्टूबर से दिसंबर 2026 का तिमाही TDS स्टेटमेंटएम्प्लॉयर और TDS काटने वाला हर व्यक्ति
मार्च 2027
- 15 मार्चएडवांस टैक्स की चौथी किस्त: साल का 100% टैक्स जमाजिनका साल का टैक्स, TDS के बाद, ₹10,000 या उससे ज़्यादा है
- 31 मार्च2025-26 के रिवाइज़्ड रिटर्न की आखिरी तारीखजिन्हें पहले से भरे रिटर्न में सुधार करना है
- 31 मार्चटैक्स वर्ष 2026-27 के लिए पुरानी व्यवस्था में टैक्स बचाने वाले भुगतान, जैसे PPF, ELSS और हेल्थ इंश्योरेंस, करने की आखिरी तारीखजो पुरानी व्यवस्था चुनेंगे
मई 2027
- 31 मईजनवरी से मार्च 2027 का तिमाही TDS स्टेटमेंटएम्प्लॉयर और TDS काटने वाला हर व्यक्ति
जून 2027
- 15 जूनएम्प्लॉयर टैक्स वर्ष 2026-27 के लिए फॉर्म 130 (पहले फॉर्म 16) जारी करते हैंसैलरी पाने वाले कर्मचारियों को यह मिलता है
- 15 जूनटैक्स वर्ष 2027-28 के लिए एडवांस टैक्स की पहली किस्त: साल के टैक्स का 15%जिनका साल का टैक्स, TDS के बाद, ₹10,000 या उससे ज़्यादा है
जुलाई 2027
- 31 जुल॰ITR-1 या ITR-2 से टैक्स वर्ष 2026-27 का इनकम टैक्स रिटर्न, अगर तारीख 2025-26 जैसी ही रहती हैसैलरी पाने वाले और बिना बिज़नेस आय वाले अन्य लोग
अगस्त 2027
- 31 अग॰टैक्स ऑडिट के बिना ITR-3 या ITR-4 से टैक्स वर्ष 2026-27 का इनकम टैक्स रिटर्न, अगर तारीख 2025-26 जैसी ही रहती हैऑडिट के बिना बिज़नेस और प्रोफेशन की आय
2025-26 के रिटर्न Income-tax Act, 1961 के तहत आते हैं, और टैक्स वर्ष 2026-27 से आगे के रिटर्न Income-tax Act, 2025 के तहत। विभाग कभी-कभी अधिसूचना से कोई तारीख बढ़ा देता है, जैसा उसने इस साल ऑडिट वाले मामलों के लिए किया। किसी तारीख पर भरोसा करने से पहले आयकर विभाग की साइट देखें।
इनकम टैक्स कैलकुलेटर में पुरानी और नई व्यवस्था की तुलना करें।
समझ नहीं आ रहा कि कौन-सा रिटर्न फॉर्म भरें? ITR फॉर्म फाइंडर दो मिनट में बता देता है, साथ में जमा करने वाले दस्तावेज़ भी।
आखिरी बार 19 अक्टूबर 2026 को जांचा गया। स्रोत: CBDT: ऑडिट वाले मामलों की आखिरी तारीख 21 नवंबर 2026 तक बढ़ी, आयकर विभाग: टैक्स कैलेंडर, ClearTax: टैक्स फाइलिंग की आखिरी तारीखें, PIB: बजट 2026 का सारांश, आयकर विभाग: FAST-DS 2026 के FAQ, आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2026
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